भारत में जन्म को उसकी घटना के ……..के भीतर पंजीकृत किया जाना चाहिए। (Birth in India has to be registered within ……..of its occurence).

Q. भारत में जन्म को उसकी घटना के ……..के भीतर पंजीकृत किया जाना चाहिए। (Birth in India has to be registered within ……..of its occurence).
A. 7 days (7 दिन)
B. 14 days (14 दिन)
C. 21 days (21 दिन)
D. 1 month (1 महिना)

Correct answer: C. 21 days (21 दिन)

व्याख्या: जन्म पंजीकरण कितने दिनों के भीतर करवाना चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के सबसे पहले जन्म को रजिस्टर कराना होता है। जन्म के 21 दिन के भीतर स्थानीय अधिकारियों के समक्ष फार्म भरकर जन्म रजिस्टर कराया जा सकता है। इसके बाद अधिकारी संबंधित अस्पताल या नर्सिंग होम के रिकॉर्ड को देखकर बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर देता है।

FAQ: अधिकतर लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न एवं उनके सही एवं सटीक उत्तर नीचे दिए गए हैं:

Q. भारत में जन्म को उसकी घटना के कितने दिन भीतर पंजीकृत किया जाना चाहिए?

Ans. जन्म का पंजीकरण जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आरबीडी अधिनियम स्पष्ट रूप से स्थानीय निकायों में पंजीयकों काे जन्मों की सूचित करने के 21 दिन के भीतर जारी करने के लिये निर्दिष्ट किया गया है।

Q. भारत में मृत्यु कितने दिनों के भीतर पंजीकृत होती है?

Ans. भारत में कानून के अधीन (जन्‍म और मृत्‍यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार) प्रत्‍येक मृत्‍यु का इसके होने के 21 दिनों के भीतर संबंधित राज्‍य/संघ क्षेत्र में पंजीकरण करना अनिवार्य है।

Q. भारत में जन्म का पंजीकरण कैसे होता है?

Ans. जन्म के 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित फॉर्म भरकर संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ पंजीकरण कराना होगा। संबंधित अस्पताल के वास्तविक रिकॉर्ड के साथ सत्यापन के बाद जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

Q. भारत में जन्म पंजीकरण कब शुरू हुआ?

Ans. भारत में जन्म, मृत जन्म और मृत्यु के पंजीकरण पर कुछ कदम 1873 में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के तहत स्वैच्छिक आधार पर उठाए गए थे, लेकिन देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) नामक एकीकृत कानून के तहत इसे अनिवार्य बना दिया गया था। अधिनियम, 1969.

Q. 21 दिनों के भीतर मृत्यु दर्ज नहीं होने पर क्या होता है?

Ans. मृत्यु प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाएगा जब मृत्यु विवरण कर्नाटक डेथ रिकॉर्ड्स (eJanMa) पोर्टल में पंजीकृत पाया जाएगा। यदि मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर मृत्यु की सूचना नहीं दी जाती है, तो रिपोर्टिंग में देरी का कारण बताने वाला एक हलफनामा उस क्षेत्र के संबंधित रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना होगा।

Q. जन्म मृत्यु का पंजीकरण क्या है?

Ans. परिवार में किसी शिशु के जन्‍म अथवा किसी सदस्‍य की मृत्‍यु हो जाने पर इसकी सूचना अपने क्षेत्र के जन्‍म-मृत्‍यु रजिस्‍ट्रार कार्यालय (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम कार्यालय) को देकर जन्‍म अथवा मृत्‍यु का पंजीकरण कहलाता है।

Q. भारत में जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कितना समय लगता है?

Ans. जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कितना समय लगता है? इसमें आम तौर पर 4 से 7 कार्य दिवस लगते हैं।

Q. अगर मैं 1960 से पहले भारत में पैदा हुआ था तो मुझे जन्म प्रमाण पत्र कैसे मिल सकता है?

Ans. जन्म प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता उन भारतीय नागरिकों को जारी की जा सकती है जो अपना भारतीय पासपोर्ट मूल रूप में प्रस्तुत करते हैं और जो 2 जून 1969 से पहले भारत में पैदा हुए थे और मेल के काउंटर पर अपना भारतीय पासपोर्ट मूल रूप में प्रस्तुत करते हैं। सामान्य प्रसंस्करण समय 28 व्यावसायिक दिन है।

Q. भारत सरकार ने जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता कब लागू की?

Ans. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के प्रवृत्त होने के पश्चात् देश में जन्म मृत्यु तथा मृत – जन्म का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य हो गया है।

Q. भारत में सबसे पहला जन्म किसका हुआ था?

Ans. ईसा से कोई चार सहस्र वर्ष पूर्व भारतवर्ष के मूल पुरुष स्वायंभुव मनु उत्पन्न हुए।

Q. जन्म पंजीकरण क्या है?

Ans. जन्म पंजीकरण एक बच्चे के अस्तित्व का एक स्थायी और आधिकारिक रिकॉर्ड है। एक बच्चा जो जन्म के समय पंजीकृत नहीं है, उसे आधिकारिक पहचान, मान्यता प्राप्त नाम और राष्ट्रीयता के अधिकार से वंचित होने का खतरा है।

Q. क्या मुझे भारत में 30 साल बाद जन्म प्रमाण पत्र मिल सकता है?

Ans. आप भारत में 30 वर्षों के बाद अपने जिले में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को आवेदन करके अपना जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने आवेदन का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़, जैसे परिवार के किसी सदस्य या पड़ोसी का शपथ पत्र, प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है।

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